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(6.14) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-पार्षद के लिए (भ्रष्ट पार्षद को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार) |
1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |
(1.2) शब्द “कर सकता है “ का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब “ कर सकता है “ या “करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है “ है |
2. (तहसीलदार ( मामलतदार ) को निर्देश/आर्डर ) मुख्यमंत्री तहसीलदार ( मामलतदार को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक तहसीलदार के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले पार्षद के चुनाव में, तब तहसीलदार, पार्षद-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , पार्षद के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |
3. ( तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश )
मुख्यमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी ) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है पार्षद के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |
4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश ) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |
5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश ) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |
6. (पार्षद को निर्देश ) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो उस चुनाव-क्षेत्र के सभी मतदाताओं के 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान पार्षद के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों तो,वर्त्तमान पार्षद अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |
7. ( विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश ) यदि वर्त्तमान पार्षद 7 दिनों में इस्तीफा नहीं देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव बुला सकता है संसद में , उस पार्षद को निकालने के लिए या ऐसा करना उसके लिए नहीं जरूरी है | विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आखरी/अंतिम होगा |
8.( पार्षद को निर्देश ) दूसरे पार्षद , उस पार्षद को निकालने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है |
9. (राज्य चुनाव आयोग(देश में चुनाव कराने वाली सरकारी संस्था ) को निर्देश ) यदि पार्षद इस्तीफा देता है या निकाला जाता है, तो राज्य चुनाव आयोग नया चुनाव करवायेगी , कायदे के अनुसार | अगले चुनाव में , जो पार्षद निकाला गया है, वो चुनाव लड़ सकता है |
10. धारा-6 के प्रयोजन के लिए , मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति जिन्होनें चुनाव के अपना नाम दर्ज/रेजिस्टर किया है , वे नहीं गिने जाएँगे | हर चुनाव-क्षेत्र की मतदातों की सही संख्या राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी/प्रकाशित की जायेगी और राज्य चुनाव-आयोग का फैसला आखरी होगा |
11. ( जनता की आवाज़-1(सी वी – 1) ) (तहसीलदार)
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून में बदलाव/परिवर्तन चाहता हो तो वह तहसीलदार के कार्यालय में जाकर एक ऐफिडेविट/शपथपत्र प्रस्तुत कर सकता है और जिला कलेक्टर या उसका क्लर्क इस ऐफिडेविट/हलफनामा को 20 रूपए प्रति पृष्ठ/पन्ने का शुल्क/फीस लेकर मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल देगा।
12. ( जनता की आवाज़-2(सी वी – 2) ) (तलाटी (अथवा पटवारी/लेखपाल ) )
यदि कोई गरीब, दलित, महिला, वरिष्ठ नागरिक या कोई भी नागरिक इस कानून अथवा इसकी किसी धारा पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हो अथवा उपर के क्लॉज/खण्ड में प्रस्तुत किसी भी ऐफिडेविट/शपथपत्र पर हां/नहीं दर्ज कराना चाहता हो तो वह अपना मतदाता पहचानपत्र/वोटर आई डी लेकर तलाटी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का शुल्क/फीस जमा कराएगा। तलाटी हां/नहीं दर्ज कर लेगा और उसे इसकी पावती/रसीद देगा। इस हां/नहीं को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा।
(6.15) राज्य सरकारी-आदेश ड्राफ्ट प्रजा अधीन-ग्राम सरपंच के लिए (भ्रष्ट ग्राम सरपंच को नागरिकों द्वारा बदलने का अधिकार ) |
1. (1.1) शब्द `नागरिक` का मतलब रजिस्ट्रीकृत मतदाता है |
(1.2) शब्द “कर सकता है “ का मतलब कोई भी नैतिक-कानूनी बंधन नहीं है | इस का मतलब “ कर सकता है “ या “करने की आवश्यकता / जरूरत नहीं है “ है |
2. (तहसीलदार ( मामलतदार ) को निर्देश/आर्डर ) मुख्यमंत्री तहसीलदार ( मामलतदार को निर्देश देते हैं, कि यदि भारत का नागरिक तहसीलदार के दफ्तर आता है और उम्मीदवार बनना चाहता है आने वाले ग्राम-सरपंच के चुनाव में, तब तहसीलदार, पार्षद-चुनाव के जमा-राशि जितना शुल्क/फीस लेगा और उस व्यक्ति को `उम्मीदवार-आने वाले चुनाव में ` घोषित करेगा , ग्राम-सरपंच के चुनाव के लिए | जिला कलेक्टर एक सीरियल नंबर/क्रम संख्या देगा और उसका नाम प्रधान मंत्री के वेबसाइट पर डालेगा |
3. ( तलाटी ,पटवारी या (उसके क्लर्क) को निर्देश )
मुख्यमंत्री पटवारी (या तलाटी या गाँव का अधिकारी ) को निर्देश देगा कि नागरिक यदि खुद पटवारी के दफ्तर आता है, रु. 3 शुल्क/फीस देता है, और कम से कम पांच व्यक्तियों को अनुमोदन/स्वीकृति देता है ग्राम-सरपंच के पद के लिए, तो पटवारी उसके स्वीकृति/पसंद/अनुमोदन कंप्यूटर में डालेगा और उसको एक रसीद देगा, जिसमें लिखा होगा ,उसकी वोटर आई.डी संख्या, तारीख/समय और जिन व्यक्तियों को उसने पसंद किया है |
4.(तलाटी/पटवारी को निर्देश ) पटवारी नागरिकों के अनुमोदन/पसंद मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर रखेगा , नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर और उन व्यक्तियों के नाम , जिनको उसने अनुमोदन/पसंद किया है |
5. (तलाटी/पटवारी को निर्देश ) यदि वोटर अपने अनुमोदन रद्द करने आता है, तो तलाटी एक या अधिक अनुमोदन / पसंद को बिना कोई शुल्क/फीस लिए रद्द कर देगा |
6. (ग्राम-सरपंच को निर्देश ) यदि कोई दूसरा/वैकल्पिक उम्मीदवार को अनुमोदन/स्वीकृति मिल जाती हैं जो उस चुनाव-क्षेत्र के सभी मतदाताओं के 50% से ज्यादा अनुमोदन/स्वीकृति हों , और साथ ही में ,वर्त्तमान सरपंच के प्राप्त वोटों से 1% अनुमोदन/स्वीकृति ज्यादा हों तो,वर्त्तमान सरपंच अपना इस्तीफा 7 दिन में दे सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है |