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अध्याय 5 – प्रजा अधीन राजा समूह का दूसरा प्रस्ताव – नागरिकों और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (आमदनी)

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3.3

प्रधानमंत्री और सारे अधिकारी

सभी आई आई टी, एन आई टी और आई.आई.एस.सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के अन्‍तर्गत आएंगे और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) के निदेशक/डायरेक्‍टर इन कॉलजों के मुख्‍य अधिकारी होंगे और वे इन कॉलेजों मे दैनिक कार्यकलाप सुचारू रूप से चलाने के लिए उप प्रमुखों की नियुक्‍ति करेंगे। विज्ञान और इंजिनियरिंग पढ़ाने वाले कॉलज विज्ञान मंत्रालय के अधीन होंगे और ये राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) के अधीन नहीं होंगे ।

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सैक्शन 4: भारत सरकार के स्‍वामित्‍व / मालिकी वाले प्‍लॉटों के किरायों की वसूली

4.1

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

उपयोग में न आ रही जमीन के लिए, राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) जमीन को उपयुक्‍त प्लॉटों के आकार में इस तरह बांटेगा जिस तरह वह इसे किराया प्राप्‍ति के लिए सबसे ज्‍यादा लाभप्रद समझता है। राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) हरेक प्लॉट के लिए बोली लगवाएगा। नीलामी के लिए शर्तें इस प्रकार होंगी:-

  • लिज/पट्टा राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों के लिए होगा। यह लिज/पट्टा कभी भी 25 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगा।
  • बोली लगाने वाले मासिक/ महीने का किराया के लिए बोली लगाएंगे और बोली लगाने की अवधि/ का काल अधिकतम लीज अवधि से कम होगा। इसलिए यह बोली (मासिक किराया, लीज के महीने ) के रूप में होगी। एक व्‍यक्‍ति कई बोली लगा सकेगा। लीज की अधिकतम समय-सीमा/अवधि 12 महीने होगी।
  • बोली का वजन/प्रभाव मासिक किराया होगा / लॉग/log ( जितने महीने के लिए किया गया लीज) अर्थात किराया जतना ज्‍यादा होगा वजन/प्रभाव उतना ज्‍यादा होगा और लीज जितना लम्‍बा होगा वजन/प्रभाव उतना कम होगा।
  • बोली/निविदा खुली होगी।
  • राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) बोली के वजन के अनुसार प्‍लॉट देगा।
  • राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) छह महीने का किराया जमा के रूप में लेगा।
  • किराएदार किसी भी दिन जमीन खाली करने और किराए का भुगतान रोक देने के लिए स्‍वतंत्र होगा।
4.2

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

लीज/पट्टे के समय/अवधि के दौरान, राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्रत्‍येक तीन वर्ष किराये में बदलाव करेगा प्‍लॉट के चारो ओर के एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के जमीन के मूल्‍य/दाम में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर और प्लॉट देने के दिन से और किराया दर में संशोधन किए जाने वाले दिन को ब्‍याज दर में आने वाले प्रतिशत बदलाव के आधार पर ।

4.3

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

लीज का समय के बीत जाने के बाद राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) एक नई बोली लगवाएगा जिसमें पहले से ही लीज ले चुके लोगों को लाभ/वरियता मिलगी।

    • उसका वजन/प्रभाव 1.25 से  1.5 बढ़ जाएगा जो उन वर्षों पर निर्भर करेगा जिसके दौरान उसने भुगतान किया है।
    • नीलामी खत्‍म हो जाने के तीन महीने के भीतर वह अपनी बोली बढ़ा सकता है।
    • मौजूदा लीज-धारकों को नए लीज/पट्टा-धारक द्वारा भुगतान किए जा रहे  6 महीने के अग्रिम किराए का 20 से 50 प्रतिशत मिलेगा जो उसके द्वारा भूमि अपने पास रखने के महीनों पर निर्भर करेगा।
4.4

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

लेकिन यदि मौजूदा लीज –धारक बोली हार जाता है तो वह उस जमीन/प्लॉट के सामान बेच या हटा सकता है। लकिन उसे जमीन खाली करना ही होगा।

4.5

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

 यदि प्‍लॉट किसी ने लिया हुआ है और उसका उपयोग कर रहा है तो उसे (entity को),  25 प्रतिशत ज्‍यादा मिलेगा(25 प्रतिशत * लीज, महीनों में /300), अधिकतम 50 प्रतिशत, बोली लगाने में बोनस अर्थात

उसकी बोली 1.25 से  1.5 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज्‍यादा नहीं।

4.6

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

यदि वर्तमान में प्‍लॉट किसी ने लिया हुआ है और उसका उपयोग कर रहा है तो राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) उस प्लॉट के चारों ओर एक वर्ग  किलोमीटर के प्‍लॉट का पिछले 3 वर्षों की बिक्री का मध्‍य विचलन/मीन मूल्‍य (बाजार मूल्‍य * मुख्‍य ब्‍याज दर/3) का हिसाब लगाकर प्‍लॉट की कीमत तय करेगे उसके अनुसार अगले 10 वर्षों के लिए वार्षिक किराया तय करेगा। किराए में हर तीन साल में बदलाव किया जाएगा। 10 वर्षों के बाद, इस धारा के खंड 1 से लेकर आगे उल्‍लिखित नियम लागू होंगे।

4.7

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्राप्‍त किराए का 34 प्रतिशत हिस्‍सा रक्षा मंत्रालय को देगा जो सेना को मजबूत बनाने, हथियार उपलब्‍ध कराने और सभी नागरिकों को हथियार चलाने की शिक्षा देन के काम के लिए होगा।

4.8

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)  पिछले वर्ष राष्‍ट्रीय प्रति व्‍यक्‍ति दिए गए किराए के दूगने की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पिछले 10 वर्षों से उस राज्‍य में रह रहे नागरिकों को प्रत्‍येक महीने वसूले गए किराए का 33 प्रतिशत वितरित करेगा/ बांटेगा। राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ) प्रति माह वसूला गया शेष किराया भारत के नागरिकों को भेजेगा।

4.9

राष्‍ट्रीय भूमि किराया अधिकारी (एन एल आर ओ)

इस कानून के पास हो जाने के एक साल के बाद किसी व्‍यक्‍ति को किराया इस प्रकार मिलेगा-

  • यह किराया 33 प्रतिशत बढ़ जाएगा यदि उसका कोई बच्‍चा न हो ।
  • यह किराया 33 प्रतिशत कम हो जाएगा यदि उसे (दो बेटी, एक बेटा ) अथवा( एक बेटी, एक बेटा ) अथवा (दो बेटा) अथवा (तीन बेटी) से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्‍चा कानून लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।
  • किराया 66 प्रतिशत घट जाएगा यदि उसे (तीन बेटी, एक बेटा) अथवा( दो बेटी, दो बेटा) अथवा( एक बेटी, दो बेटा) अथवा तीन बेटा अथवा चार बेटी से अधिक हो और इसमें से सबसे छोटा बच्‍चा कानून लागू होने के एक वर्ष के बाद पैदा हुआ हो।
श्रेणी: प्रजा अधीन