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उपर्युक्त प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में XXX मतदाता उस राज्य की जनसंख्या का 51 प्रतिशत के बराबर है
(1.11) शहर के महापौर/मेयर से नगर स्तरीय ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` क़ानून-ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने की मांग करना |
यह सुनिश्चित करके कि महापौर/मेयर निम्नलिखित सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्ताक्षर कर दे, नागरिकों के पास नगर स्तरीय ‘जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली का अधिकार मिल जाएगा। अब यदि नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर ‘जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर सकें, अथवा राज्य स्तर पर ‘जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यमंत्री को बाध्य कर दे तो नगर स्तर पर इस ‘जनता की आवाज (पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)) की बिलकुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि नागरिकगण अब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को बाध्य न कर पाए हों तो महापौर/मेयर को निम्नलिखित कानून पर हस्ताक्षर करने का बाध्य करना बुरा विचार नहीं होगा।
# | अधिकारी | प्रक्रिया |
1 | नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) (अथवा उसका क्लर्क) | महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) को आदेश देंगे : यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता कलेक्टर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या महापौर/मेयर को कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और महापौर/मेयर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह महापौर/मेयर या उसका क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और शपथपत्र/एफिडेविट को महापौर/मेयर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज का शुल्क लेकर डाल दे। |
2 | नागरिक केन्द्र क्लर्क | महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) से नागरिक केन्द्र के क्लर्क को आदेश देने को कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब नागरिक केन्द्र का क्लर्क उसे महापौर/मेयर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा। |
3 | ( सभी नागरिकों, अधिकारियों, मंत्रियों के लिए) | यह कोई जनमत संग्रह प्रक्रिया नहीं है। हाँ या ना की यह गिनती प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारियों, न्यायाधीशों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। यदि XXX करोड़ से अधिक महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या XXX लाख नागरिक मतदाताओं में से कोई भी नागरिक मतदाता किसी दिए गए शपथपत्र/एफिडेविट पर हाँ दर्ज करे, तब मुख्य मंत्री उस सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है अथवा उसे ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ; अथवा महापौर/मेयर इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महापौर/मेयर का निर्णय अंतिम होगा। |
उपर्युक्त प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट में XXX मतदाता उस नगर की जनसंख्या का 51 प्रतिशत के बराबर है।
जिला पंचायत के लिए प्रारूप/क़ानून-ड्राफ्ट प्राप्त करने हेतु कुछ शब्दों को बदल दें जैसे महापौर/मेयर शब्द को जिला पंचायत अधीक्षक और नगरपालिका कमिश्नर शब्द को समाहर्ता/कलेक्टर आदि से बदल दें।
(1.12) जिला पंचायत स्तर पर ‘जनता की आवाज-पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम)` का क़ानून-ड्राफ्ट |
मैं भारत के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे निम्नलिखित संकल्प को जिला पंचायत से पारित/पास कराने के बाद अपने जिला पंचायतों के अधीक्षक से इस पर हस्ताक्षर करने का दबाव डालें:
# | अधिकारी | प्रक्रिया |
1 | जिला कलेक्टर (अथवा उसका क्लर्क) | पंचायत जिलाधिकारी जिलाधिकारी/डी सी को कहे : यदि एक महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता नगर आयुक्त/कमिश्नर को कोई सूचना का अधिकार आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है अथवा किसी भ्रष्टाचार की शिकायत करता है या कोई शपथपत्र/एफिडेविट देता है और महापौर/मेयर की वेबसाइट पर डालने का अनुरोध करता है तो वह क्लर्क एक सीरियल नंबर जारी करे और एफिडेविट को महापौर/मेयर की वेबसाइट पर 20 रूपए प्रति पेज/पृष्ठ का शुल्क लेकर डाल दे। |
2 | पटवारी (अथवा तलाटी अथवा ग्राम अधिकारी) अथवा उसका क्लर्क | पंचायत पटवारी से कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या गरीब मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब पटवारी उसे कलेक्टर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा। |
3 | नागरिक केन्द्र क्लर्क | महापौर/मेयर नगरपालिका आयुक्त (कमिश्नर) से नागरिक केन्द्र के क्लर्क को आदेश देने को कहेगा : यदि कोई महिला मतदाता या दलित मतदाता या वरिष्ठ नागरिक मतदाता या गरीब मतदाता या किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता अपने वोटर आई डी(पहचान पत्र) के साथ आये और सूचना का अधिकार आवेदन पत्र पर अपनी हाँ / ना दर्ज कराए अथवा खण्ड/कलम 1 में शिकायत अथवा कोई शपथपत्र/एफिडेविट दर्ज कराए तब नागरिक केन्द्र का क्लर्क उसे महापौर/मेयर की वेबसाइट पर उसकी हाँ या ना उसके वोटर आई कार्ड (संख्या) के साथ दर्ज करे और 3 रूपए के शुल्क के बदले एक छपा हुआ (प्रिंटेड) रसीद दे। यह क्लर्क नागरिकों को यह अनुमति भी दे कि वे अपनी हाँ या ना 3 रूपए के शुल्क देकर बदल सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले/ बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्क एक रूपए होगा। |
हाँ या ना की यह गिनती महापौर/मेयर अथवा अधिकारियों आदि के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। अधीक्षक/अध्यक्ष सूचना का अधिकार आवेदन पत्र शपथपत्र/एफिडेविट पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है या नहीं भी कर सकता है ; और महापौर/मेयर इस्तीफा दे भी सकता है या उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। |