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अध्याय 42 – बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीनराजा समूह’ के प्रस्‍ताव

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बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए `राईट टू रिकाल ग्रुप`/`प्रजा अधीनराजा समूह’ के प्रस्‍ताव

 

(42.1) बिजली बनने (पैदावार) और सप्लाई (आपूर्ति) में सुधार करने के लिए प्रस्‍तावों की सूची (लिस्ट)


1.    प्रजा अधीन – केन्‍द्रीय बिजली (बिजली(विद्युत)) मंत्री, प्रजा अधीन – राज्‍य बिजली(बिजली(विद्युत)) मंत्री, प्रजा अधीन–केन्‍द्रीय बिजली(बिजली(विद्युत)) प्रबंध-कर्ता/नियामक/नियंत्रक, प्रजा अधीन – राज्‍य बिजली(विद्युत) प्रबंध-कर्ता/नियामक/नियंत्रक ।

2.    बिजली कटौती को कम करने के लिए बिजली खपत पर समान भत्ता(मासिक राशन;जो नियमित अंतराल पर दी जाती है) प्रणाली(सिस्टम)

3.    कैसे ‘नागरिक और सेना के लिए खनिज रॉयल्टी (एम. आर. सी. एम.)’ कानून बिजली खपत/उपभोग में सुधार लाएगा ?

4.    कैसे प्रजा अधीन – जज और जूरी प्रणाली(सिस्टम) बिजली बनाने में सुधार लाएगा?

 

(42.2) प्रजा अधीन – बिजली नियामक / प्रबंधकर्ता , प्रजा अधीन – मंत्री

बिजली के क्षेत्र में चार व्‍यक्‍ति महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – केन्‍द्रीय बिजली(विद्युत) नियामक, राज्‍य बिजली(विद्युत) नियामक, केन्‍द्रीय बिजली(विद्युत) मंत्री और राज्‍य बिजली(विद्युत) मंत्री। नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वे प्रधानमंत्री व मुख्‍यमंत्री पर ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ’ पर हस्‍ताक्षर करने का दबाव डालें और तब ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ’ का प्रयोग करके नागरिकों को चाहिए कि वे प्रजा अधीन – राज्‍य बिजली(विद्युत) मंत्री, प्रजा अधीन – केन्‍द्रीय बिजली(विद्युत) मंत्री, प्रजा अधीन – राज्‍य बिजली(विद्युत) नियामक और प्रजा अधीन – राष्‍ट्रीय बिजली(विद्युत) नियामक लागू कराएं। इसके अलावा ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ’ का प्रयोग करके नागरिकों को सरकारी मालिकी(स्वामित्व) वाली बिजली कम्‍पनियों पर जूरी प्रणाली(सिस्टम) भी लागू करानी चाहिए। इससे कर्मचारियों में भ्रष्‍टाचार कम होगा, चोरी कम होगा और रख रखाव की कमी दूर होगी।

 

(42.3) कोई बिजली कटौती नहीं और सभी के लिए 24 घंटे बिजली : बिजली पर भत्‍ता (मासिक बिजली राशन) प्रणाली (सिस्टम)

इस समस्‍या का समाधान करने के लिए मैं किस प्रकार का प्रस्‍ताव कर रहा हूँ?

भारत में अधिकारियों ने जानबूझकर कई गावों में बिजली के तार नहीं लगवाए हैं। ऐसा इसलिए है कि यदि इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिजली प्राप्‍त करना शुरू कर देंगे तो शहर के विशिष्ट/ऊंचे लोगों को कम बिजली से गुजारा करना पड़ेगा। साथ ही कई क्षेत्रों में विशिष्ट/ऊंचे लोग बिजली की कटौती (लोड-शेडिंग) करवाकर गरीबों के क्षेत्र में बिजली सप्लाई (आपूर्ति) काटवा देते हैं ताकि धनी (विकसित) क्षेत्र में रहने वाले इन विशिष्ट/ऊंचे लोगों को उनके अपने लिए ज्‍यादा बिजली मिल सके।

एक बार यदि हम प्रजा अधीन – बिजली मंत्री लागू कर सकें तो भारत भर में सभी क्षेत्रों में बिजली की कटौती(लोड शेडिंग) एक समान हो जाएगा। लेकिन इससे समस्‍या कम नहीं होगी। यदि संभव हो तो हमें बिजली कि कटौती (लोड शेडिंग) से 2 या 3 महीनों में ही छुटकारा पाना होगा। हम बिजली-घरों (पावर प्‍लॉन्‍टों) की संख्‍या बढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन बिजली-घरों(पावर प्‍लांट) बनने में कुछेक वर्ष का समय लग जाएगा। इससे भी बड़ी समस्‍या बिजली के लिए कोयला आदि प्राप्‍त करना है। कच्‍चे इंधन की समस्‍या के समाधान की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं एक ऐसी स्‍थिति लाने के लिए कौन सा प्रस्‍ताव कर रहा हूँ जिसमें भारत भर में कम से कम बिजली कटौती हो। मेरा प्रस्‍ताव है कि नागरिकों को ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली (सिस्टम) ’ का प्रयोग करके निम्‍नलिखित प्रणाली(सिस्टम)  लागू करवानी चाहिए –

1.    नागरिक ‘जनता की आवाज़ पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ’ प्रक्रिया का प्रयोग करके केन्‍द्रीय बिजली(विद्युत) मंत्री और राज्‍य बिजली मंत्री को नागरिकों द्वारा बदल सकने वाली प्रक्रियाएँ ला सकते हैं।

2.    केन्‍द्रीय बिजली मंत्री केन्‍द्र सरकार के अधीन आनेवाले बिजली-घर (पावर प्‍लांट) से प्रति नागरिक बिजली की जो पैदावार है,उसकी अनुमानित मात्रा बताएँगे ।

3.    केन्‍द्र सरकार का इसमें एक तिहाई हिस्‍सा होगा और बाकी को नागरिकों में इस प्रकार बांटा जाएगा कि जहां बिजली-घर(पॉवर-प्लांट) हैं, वहां के राज्यों के नागरिकों को दोगुना हिस्‍सा मिलेगा और अन्‍य राज्‍यों के नागरिकों को शेष हिस्‍सा मिलेगा।

4.    उदाहरण : मान लीजिए, केन्‍द्र सरकार के मालिकी(स्वामित्व) वाले बिजली के प्‍लांट से अनुमानित पैदावार, आनेवाले महीने में 1000 मिलियन यूनिट होगा। तब लगभग 333 मिलियन यूनिट केन्‍द्र सरकार को जाएगा। शेष 667 मिलियन यूनिट नागरिकों को मिलेगा। मान लीजिए कि किसी राज्‍य में 10 करोड़ नागरिक हैं और वहाँ पर बिजली-घर हैं और शेष भारत में 105 करोड़ नागरिक हैं। तब उस राज्‍य में प्रत्‍येक नागरिक को 1.06 यूनिट मिलेगा और उस राज्‍य से बाहर के नागरिक को 0.53 यूनिट मिलेगा।

5.    राज्‍य बिजली(विद्युत) मंत्री राज्‍य सरकार के अंतर्गत आनेवाले बिजली-घर(पावर प्‍लांट) से प्रति नागरिक पैदावार की अनुमानित मात्रा बताएंगे।

6.    राज्‍य सरकार को इसका एक तिहाई हिस्‍सा मिलेगा और शेष हिस्‍सा नागरिकों को इस अनुपात में बांटा जाएगा कि जिस जिले में बिजली-घर(पॉवर-प्लांट) स्‍थित होगा वहां के नागरिकों को अन्‍य जिलों के नागरिकों के हिस्‍से से दोगुना मिले।

7.    कोई प्राइवेट/निजी बिजली(विद्युत) पैदा करने वाला(उत्‍पादनकर्ता) बंधुआ कारखाने (कैप्टिव संयत्र ; जो ग्रिड से नहीं जुड़े होते हैं ) सहित ,बिजली के खपत(उपभोग) के अधिकार को उसी प्रकार बांटेगा जैसे राज्‍य सरकार के मालिकी(स्वामित्व) वाले बिजली पैदावार(उत्‍पादक) बांटते हैं।

8.     यदि किसी व्‍यक्‍ति के पास उसके घर में बिजली जेनरेटर है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा।

9.    कोई नागरिक अपने हिस्‍से को अपने तय किए गए कितने भी भाग/अनुपात में मीटर संख्‍या  अथवा पंजीकृत उपभोक्‍ताओं(खपत करने वाले) को दे सकता है। पंजीकृत उपभोक्‍ता आपस में एक दूसरे को भत्‍ता हस्‍तांतरित कर सकते हैं।

10.   मीटर के बिजली कीउपभोग/खपत की सीमा का निर्णय, इस बात से होगी कि उस मीटर को कुल कितनी बिजली अन्य लोगों ने दी(आवंटन) है ।

11.   उदाहरण : मान लीजिए, कोई मीटर नम्‍बर 1 है। मान लीजिए, पांच नागरिक, जिनमें से प्रत्‍येक को 50 यूनिट का भत्‍ता(मासिक राशन)  मिला हुआ है, उन्‍होंने अपने आवंटित 50 यूनिट में से 50 प्रतिशत यूनिट इस मीटर नम्‍बर 1 को (आवंटित कर) दिया, तब उस मीटर की खपत सीमा 125 यूनिट होगी।

12.   यदि  कोई  मीटर  अपनी  खपत (उपभोग) की  सीमा  से  अधिक  चल/बढ़ जाती  है  तो  सरकार दण्‍ड  लगा  सकती है, जो आम(नियमित) शुल्‍क से 10 गुना ज्‍यादा हो सकता है।

13.   किसी व्‍यक्‍ति को अपनी खपत यूनिट को (अन्‍य) मीटरों और पंजीकृत खरीददारों को बिजली देने/नामित (आवंटित करने) के लिए तलाटी के कार्यालय जाकर उसे अपनी बिजली जो देना चाहता है(आवंटन) इंगित करना/बताना होगा। बिजली , जो देना चाहता है(आवंटन), प्रति वर्ष 1 आवंटन तक नि:शुल्‍क होगा और उसके बाद उस व्‍यक्‍ति को 3 रूपए का शुल्‍क देना पड़ेगा।

श्रेणी: प्रजा अधीन